WBTET : शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर रोक
कोलकाता। पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कानूनी ग्रहण लग गया है। गुरूवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23 दिसम्बर को होने वाली परीक्षा पर अंतरिम स्थगनादेश जारी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड फिलहाल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगा।
प्राथमिक विद्यालयों में 54 हजार शिक्षकों को नियुक्त करने का मामला खटाई में पड़ गया है। 19 अक्टूबर को राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। प्रशिक्षित तथा गैर प्रशिक्षित दोनों प्रकार के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। तकरीबन 55 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे हैं। दोनों ही प्रकार के उम्मीदवारों की परीक्षा एक साथ लेने की बात कही गई थी। सरकार के इस फैसले को हावड़ा तथा पश्चिम मिदनापुर के दो लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है और जिन्होंने बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनकी परीक्षा एक साथ नहीं ली जा सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरटीआई और एनसीटीई एक्ट के अनुसार पहले प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी देनी होगी। उन्हें अतिरिक्त अंकों की विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु सरकार प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित दोनों को एक समान उम्मीदवार मान रही है।
2009 में सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा था कि चूंकि राज्य में पीटीटीआई उम्मीदवारों की संख्या कम हैं और प्राथमिक विद्यालयों में ढेरों पद रिक्त हैं, इसलिए गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। केन्द्र ने राज्य सरकार को यह सुविधा मार्च, 2014 तक दी थी। परंतु यह शर्त रखी गई थी कि पहले प्रशिक्षित उम्मीदवारों से रिक्त पद भरना होगा। इसके बाद यदि पद खाली रहते हैं तो गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्थान दिया जा सकता है।
यहां यह भी शर्त रखी गई थी कि जो गैर प्रशिक्षित उम्मीदवार शिक्षक बनेंगे उन्हें दो वर्ष के भीतर प्रशिक्षण ले लेना होगा।
न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता ने दो याचिकाताओं की अर्जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर अंतरिम स्थगनादेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षित तथा गैर प्रशिक्षित दोनों प्रकार के उम्मीदवारों की एक साथ परीक्षा नहीं ली जा सकती। अदालत ने इस सम्बन्ध में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से दो सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगा है। उसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एक सप्ताह के भीतर उस हलफनामे का जवाब देंगे। इस पर जनवरी में फिर सुनवाई शुरू होगी।
News Source : patrika.com
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Big States are facing delay in recruitment PROBLEM.
Deadline for RTE implementation is 31st March 2013 , And more than 10 lakh vacancies has to be fill.
Recently SUPREME COURT gave direction to accomplish RTE implementation in next 6 months.